लखनऊ, 17 अप्रैल l इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश दोहरी नागरिकता के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने जनवरी में विशेष एमपी/एमएलए अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए रायबरेली के कोतवाली थाने को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ले सकती है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उनके पास यूके से जुड़े दस्तावेज हैं, जिनमें गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख है। आरोपों का केंद्र ‘बैकॉप्स लिमिटेड’ नामक कंपनी के वार्षिक रिटर्न हैं, जिनमें कथित